एक अप्रैल से लागू होगा E-Way बिल, GSTR-3 बी रिटर्न का समय जून तक
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वे (ई-वे) बिल को लागू करने के लिए एक अप्रैल का दिन अधिसूचित किया है. एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक का सामान ले जाने के लिए इसकी जरूरत होगी. इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने संक्षिप्त जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दायर करने के लिए जून तक का समय दिया है. आमतौर पर किसी भी महीने का जीएसटीआर-3 बी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दायर करना होता है.
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने 10 मार्च की बैठक में ई-वे बिल तथा 3 बी रिटर्न दायर करने की तिथि बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया था. एक फरवरी को पहली बार लागू किए जाने के बाद प्रणाली में आई रुकावटों के मद्देनजर परिषद ने ई-वे बिल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है.