नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

हरिद्वार- नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को स्पेशल जज पोक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने 10 वर्ष की कैद व ₹60हज़ार अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक तहरीर थाना कोतवाली रानीपुर में दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के पीछे आरोपी  पड़ा हुआ था दिनांक 11 मई 2015 को प्रात 2:00 बजे करीब वह उठा और उसने अपनी नाबालिग पुत्री को देखा तो उसकी पुत्री अपने बिस्तर में नहीं थी उसको काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिली अगले दिन उसकी नाबालिग पुत्री बदहवास हालत में घर वापस आई तो पीड़िता की माता ने उससे पूछा तो उसने बताया कि एक लड़का   उसको बहला-फुसलाकर तथा जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ ले गया था और जहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था मामले में पुलिस ने आरोपी के वीीीउड़रर थाना रानीपुर के खिलाफ पोक्सो एक्ट तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया था मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी  को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पोक्सो /अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने 10 वर्ष की कैद व₹60हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है तथा पीड़िता को प्रतिकार स्वरूप ₹50 हजर निर्भया फंड से देंंने के आदेश दिए है।