पूर्व एम एन ए के वेतन से 12,500 की कटौती

हरिद्वार।

शासन ने उप राजस्व आयुक्त भूमि व्यवस्था तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी के वेतन से प्रथम किश्त के रूप में ₹12500 की कटौती कराकर सामान्य प्रशासन के खाते में जमा करा कर मुख्य सूचना आयुक्त को अवगत कराया है नगर निगम प्रशासन हरिद्वार ने 25 ₹100 क्षतिपूर्ति राशि सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा को चेक द्वारा भुगतान किए हैं इस मामले में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल रिट पिटिशन 18 जून 2019 के संदर्भ में 8 अगस्त 2019 को सुनवाई होगी जानकारी के अनुसार सूचना अधिकार कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 19 फरवरी 2014 को एक ज्ञापन सौंपा था ज्ञापन में गंगा घाटों सुभाष घाट घाट घाट पर स्थाई विद्युत खंभों सहित सुंदर लाइट लगवाने तथा अत्यधिक ऊंचाई की सीढ़ियों को छोटा कराने की मांग की थी मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में तत्काल आदेश तत्कालीन जिलाधिकारी माध्यम से कर दी थी तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी विप्रा त्रिवेदी को गंगा घाटों का जीर्णोद्धार करने के लिए आदेश भेजे गए थे इस बाबत शासन से जानकारी मांगने पर संस्कृति विभाग ने 13 फरवरी 2015 को जिलाधिकारी को सूचित किया था जिलाधिकारी द्वारा सूचना दिए जाने पर मामला राज्य सूचना आयोग में अपील के रूप में दर्ज हुआ सूचना आयुक्त द्वारा 3 सालों की लंबी सुनवाई के बाद समक्ष लोक सूचना अधिकारी के दायित्व के आधार पर लापरवाही का दोषी माना 25 अप्रैल 2018 को मुख्य सचिव अधिकारी शहरी विकास शासन पर 2500 रुपए क्षतिपूर्ति राशि दंड आरोपित किया शासन के सचिव शैलेश भोली ने तक मुख्य नगर अधिकारी के वेतन से प्रथम किश्त के रूप में जून 2019 के वेतन से कटौती कर सामान्य प्रशासन के खाते में जमा करा दी है जबकि विप्रा त्रिवेदी ने उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट डाल रखी है जिसकी सुनवाई 8 अगस्त को होनी है इस विषय में लोक प्राधिकारी सचिव उत्तराखंड शासन शैलेश बगोली ने पूरे प्रकरण की जानकारी प्रभारी सचिव सूचना आयोग उत्तराखंड के अलावा तत्कालीन को भी भेज दी है इस आशय का पत्र लोक सूचना अधिकारी अनु सचिव रईस अहमद के हस्ताक्षर से जारी हुआ है