भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के मेरठ चैप्टर द्वारा आज कंपनी अधिनियम 2013 “व्यावहारिक पहलू” विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के मेरठ चैप्टर द्वारा आज कंपनी अधिनियम 2013 “व्यावहारिक पहलू” विषय पर एक गोष्ठी का आयोजनचैप्टर में किया गया जिसके मुख्या वक्ता वरिष्ठ कंपनी सचिव मनोज कुमार पुरबे थे। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम के बगैर बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो सकती हैI व्यापार को आसान बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाये गए क़दमों के बारे में अवगत कराया। रिटर्न फाइल करते समय अपूर्ण पेपर नहीं होने चाहिए। उस स्थिति में कड़े दंड नियम 447/448 के बारे में अवगत करायाI दिवालिया अधिनियम प्रोफेशनल कंपनी सचिव के लिए अपार सम्भावनाये हैं। इसमें सामान्य कंपनी सचिव प्रैक्टिस से ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। इसकी परीक्षा प्रारूप नियम एवं प्रमाण प्राप्त करने के लिए नियम बताये। इसके अतिरिक्त अमलगमेशन एवं फ़ास्ट ट्रैक मर्जर के नियम बताते हुए कहा कि इसका अनुपालन 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए और नए नियम ने 90% अंश धारकों की अनापत्ति के स्थान पर 95% या 100% तक पत्र जाना चाहिए। मर्चेंट बैंकर का महत्वपूर्ण स्थान एवं इसके कार्य अनुपालन की विधि का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त NCLT, एनुअल रिटर्न फाइल करते समय वार्षिक विवरण प्रपत्रों में लगने वाले अन्य प्रपत्र एवं सावधानीपूर्वक विश्लेषण तथ्यों पर कंपनी सचिव द्वारा अनुपालन पर विशेष जोर दिया। प्रशनोत्तर सत्र में वक्ता ने कंपनी सचिवों एवं विद्यार्थियों के विषय से सम्बंधित सवालों के जवाब दिए। अंत में प्रमाण पत्र वितरित किये गए। सी एस हेमी गुप्ता अध्यक्षा मेरठ चैप्टर ने उपस्थित सभी का धन्यवाद प्रकट कियाI कार्यक्रम का संचालन कार्यालय प्रभारी सालिम अहमद ने किया व सी ऐस सहज ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कंपनी सचिव दिनेश गुप्ता के अतिरिक्त पूर्व अध्यक्ष हिमांशु त्यागी, तनवीर इलाही, हिमा गोयल, ज़ुबैर खान, अंजू बंसल आदि उपस्थित रहे।