विचित्र वाटिका व देवपुरा कालोनी को खुर्दबुर्द करने की कौशिशों पर कोर्ट ने लगाई रोक
*कुमार दुष्यंत*
हरिद्वार की विचित्र वाटिका व देवपुरा कालोनी को बेचने के अधिकारियों व निगम के प्रयासों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।निगम व नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने इसे सर्किल रेट से भी आधे दामों पर कब्जा धारियों को बेचने की तैयारी कर रखी थी।कोर्ट ने आदेश दिया है कि निगम की सम्पत्ति का उपयोग निगम हित में ही हो।
वर्ल्ड बैंक लोन से बनी देवपुरा व विचित्र वाटिका कालोनी की करोडों रुपये की भूमि को कुछ लोग खुर्दबुर्द करने की फिराक में थे।खंडूरी सरकार के समय में अधिकारियों व नेताओं के गठजोड़ ने इस भूमि को 2002 के सर्किल रेट में पचास फीसदी की छूट के साथ इसे निगम के वर्षों पूर्व रिटायर हो गये व कब्जा जमाए लोगों को बेचने की तैयारी कर ली थी।बाद में निगम भी इस खुराफात में शामिल हो गया।जिसके खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट चले गये।कोर्ट ने अब इस सम्पत्ति को निगम हित में ही इस्तेमाल का आदेश दिया है।उल्लेखनीय है कि देवपुरा व विचित्र वाटिका कालोनी में वर्षों पूर्व रिटायर हो गये कर्मचारी अधिकारी कब्जा जमाए हैं।विहिप व जिला भाजपा का कार्यालय भी इन कालोनियों में बना हुआ है।कोर्ट के आदेश पर इनपर भी गाज गिरनी तय है।