सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित , होगा अपराध – जिलाधिकारी
हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबंधित करते हुए अब यह अपराधमाना जाएगा ,आदेश जारी किया है। उल्लंघन करने पर पहली बार में ₹200 का अर्थदंड व दूसरी बार पुनः उल्लंघन करने पर पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत थाना प्रभारी या उपखंड मजिस्ट्रेट के माध्यम से चालन की कार्यवाही होगी।
इसी क्रम में व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकान, ठेली व अन्य सार्वजनिक स्थान आदि के प्रभारी द्वारा सार्वजनिक दूरी के निर्देशों का पालन ना करने पर ₹500 का अर्थदंड और दूसरी बार उल्लंघन करने पर दो हजार का अर्थ दण्ड देय होगा वहीं सार्वजनिक स्थल /कार्यस्थल पर फेस कवर या फेस मास्क ना पहनने पर ₹200 का अर्थदंड देना होगा दूसरी बार उल्लंघन करने पर ₹500 का अर्थदंड देना होगा ।
तत्काल प्रभाव से प्रभावी आदेश में तम्बाकू विक्रय पर भी रोक लगाई गई है ।विक्रय करते पाए जाने पर हजार रुपए का अर्थ दण्ड और दूसरी बार उल्लंघन करने पर ₹2000 का अर्थदंड देना होगा। सभी अपराधों की पुनः पुनरावृति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के प्राविधानों के अंतर्गत परिवाद चलाया जायेगा।