स्मेक रखने के एक आरोपी की जमानत अर्जी रद्द
स्मेक रखने के एक आरोपी की जमानत अर्जी रद्
हरिद्वार।
स्मैक के साथ पकड़े गए एक आरोपी युवक की जमानत अर्जी एनडीपीएस एक्ट कोर्ट न्यायाधीश रीना नेगी ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 18 जुलाई 2020 को एसटीएफ/एडीटीएफ एसआई प्रियंका भारद्वाज खानपुर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी व वांछित लोगों को पकड़ने के लिए गश्त कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी। बताया था कि मंडावर की तरफ से बालावाली की ओर से पिकअप कार में एक युवक आ रहा है। वाहन चालक युवक के पास स्मैक है। जहां मुखबिर के इशारे पर वाहन चालक आरोपी तसव्वर पुत्र मंगला निवासी ईदगाह कॉलोनी थाना भगवानपुर को दबोच लिया था। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से 15 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी युवक का चालान कर जेल भेज दिया था।मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉल से सुनवाई के बाद विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने आरोपी तसव्वर की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।