*आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन कर रैली व जुलूस निकालने पर पुलिस ने किया (10) नाम दर्ज एवं 40,50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, टोल प्लाजा के विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष का घेराव करने जा रहे थे आंदोलनकारी।*

ऋषिकेश दिनांक 10 जून 2021_
ऋषिकेश पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन कर जुलूस/ रैली निकालने पर, 10(दस) नाम दर्ज व 40-50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध पर मुकदमा पंजीकृत किया है।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए थाना एवं चौकी क्षेत्र अंतर्गत लगातार गश्त एवं चेकिंग करवाई जा रही है।
उक्त लोक डाउन के दौरान आज 50-60 लोग छिद्दरवाला में बनाए जाने वाले प्रस्तावित टोल प्लाजा के विरोध में विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय के घेराव हेतु हनुमान मंदिर पर एकत्र होकर रैली बनाकर आईडीपीएल गोल चक्कर में इकट्ठा हुए।

जो कि उत्तराखंड शासन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया जा रहा था। उपरोक्त लोगो द्वारा उत्तराखंड शासन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अनावश्यक भीड इकट्ठी कर मानव जीवन स्वास्थ्य क्षेम आदि को संकट कारित करने की संभावना के दृष्टिगत 10 नाम दर्ज व 40-50 अन्य लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 188/ 269 आईपीसी धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 266/ 2021 धारा 188/269 आईपीसी व धारा 51आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
इन लोगों के खिलाफ हुआ है मामला दर्ज
1- संजय पोखरियाल निवासी गौहरीमाफी
2- कनक धनई निवासी खांड गांव रायवाला
3- जयेन्द्र रावत निवासी गढ़ी मयचक श्यामपुर
4- राजपाल खरोला निवासी आदर्श ग्राम ऋषिकेश
5- संदीप बसनेत निवासी प्रतीत नगर रायवाला
6- विजय पाल सिंह रावत निवासी खद्ररी श्यामपुर
7- जयेंद्र रमोला निवासी केवलानंद चौक ऋषिकेश
8- विनय सारस्वत निवासी सुभाष चौक ऋषिकेश
9- शूरवीर सिंह सजवान (पूर्व मंत्री) निवासी नेपाली फार्म रायवाला
10- दीप शर्मा निवासी तिलक रोड ऋषिकेश
अन्य 40 50 लोग।