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*कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में नए आदेश जारी। देखिए क्या है नए आदेश।*

ऋषिकेश दिनांक 17 अप्रैल 2021_
कॉविड संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में मुख्य सचिव उत्तराखंड का आदेश जारी हुआ है।
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य में रात्रि कर्फ्यू अब प्रदेश के सभी जिलों में रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा।


जानिए क्या रहेंगे नियम।
उक्त प्रतिबंधों के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में छूट प्रदान की जाएगी!
(1)जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु!
(2)राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही!
(3)मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु!
(4)बस ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री!
(5)शादी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों हेतु बैंक्विट हॉल, सामुदायिक हॉल एवं धार्मिक स्थलों से आवाजाही हेतु व्यक्तियों वाहनों को निर्धारित समय में प्रतिबंध की छूट दी जाएगी!
(6)जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उनके कर्मचारी को कार्यस्थल तक के लिए आगमन हेतु!