*उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर नए कठोर नियम लागू / स्विमिंग पूल, स्पा, कोचिंग सेंटर आदि पूरी तरह से बंद करने के आदेश।*

देहरादून,15 अप्रैल 2021_
उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को अब तक के सर्वाधिक 2220 मामले आने के बाद राज्य सरकार एक बार फिर से नए कठोर प्राविधान लागू करने को मजबूर हो गई है।
राज्य में अब रात्रि साढ़े 10 से सुबह 5 बजे तक कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके अलावा सभी स्विमिंग पूल, स्पा व कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद करने, जिम, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं बस, ऑटो, रिक्शा आदि सार्वजनिक वाहन कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से एवं अन्य जगहों पर 50 फीसद क्षमता में ही संचालित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

वहीं 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। सभी जिलों में निवसियों व सैलानियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने व सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।