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माननीय न्यायालय के आदेश में बाधा डालने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्यवाही “अनिल गुप्ता”

ऋषिकेश 3 नवंबर 2020,
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड डोईवाला के अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 24 अगस्त 2 अट्ठारह के क्रम में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नगर क्षेत्र ऋषिकेश में नहीं की जा रही है!
यह कहना है! आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गुप्ता का प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन देहरादून को भेजे गए पत्र में अनिल गुप्ता ने बताया की 15 16 एवं 17 अक्टूबर को कुछ अतिक्रमण राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला के अधिकारियों द्वारा हटाए गए थे ! परंतु उसके पश्चात विभाग के अधिकारी दोबारा कल दिनांक 2 नवंबर 2020 को जब चिन्ही करण हेतु आए तो उनके द्वारा करवाए जा रहे काम बीच में ही छोड़ कर वापस चले गए ! जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेशों का पालन ना हो पाना गंभीर चिंता का विषय है! पूरे देश की जनता का न्यायालय एवं न्यायालय के आदेश पर विश्वास है परंतु अधिकारी ना जाने क्यों न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करा पा रहे हैं! पत्र में आगे लिखा की माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 24 अगस्त 2018 के क्रम में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निर्देशित करें कि इस आदेश का अनुपालन शीघ्र अति शीघ्र हो जिससे न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए गए हैं की सरकारी भूमि सार्वजनिक नाले नाली फुटपाथ एवं अन्य प्रकार की जिस भी सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा या अवैध निर्माण है तो उसको तत्काल खाली कराया जाए परंतु 2 साल बाद भी अधिकारी सिर्फ चिन्हीकरण नहीं भी कर पा रहे हैं! माननीय न्यायालय के आदेश में बाधा बनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो ! अनिल गुप्ता ने आरोप लगाया की पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग विभाग को लगातार मिल रहा है परंतु विभागीय अधिकारी ना जाने क्यो माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं!