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*कोविड-19 के नियमों की अवहेलना करने पर “यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड” के (अध्यापक) के विरुद्ध पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज।*

ऋषिकेश दिनांक 19 मई 2021_
कोविड- कर्फ्यू के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए, यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून के द्वारा कोविड- कर्फ्यू के नियमों का सख्ती से पालन कराने के संबंध में समस्त थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है।


कोविड- कर्फ्यू के दौरान आज कोतवाली ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र मे गश्त के दौरान यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मे अध्यापक- आशीष कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री राम लखन उम्र 25 वर्ष निवासी बंदरामऊ पोस्ट राही थाना मिल एरिया जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश द्वारा कोचिंग क्लास चलाई जा रही थी। जहां मौके पर 25-30 बच्चे मौजूद थे।
उत्तराखंड शासन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर विधि पूर्वक जारी आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त कोचिंग संचालक के अध्यापक द्वारा किया जा रहा था।
अध्यापक के विरुद्ध 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोतवाली ऋषिकेश में धारा 188/269 आईपीसी व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।