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15 अक्टूबर के बाद नियमों एवं आधी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल थिएटर व मल्टिप्लैक्स वहीं स्कूलों के खोले जाने के संबंध में राज्य सरकार लेंगी फैसला…

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2020। केंद्र सरकार ने बुधवार रात अनलॉक-5 से जुड़ी नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। इनके अनुसार आगामी 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह की अन्य जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। अलबत्ता, कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं।

15 अक्टूबर से सभी सिनेमा सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। यानी जितनी दर्शक क्षमता है, उसके आधे की इजाजत है। इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आरे से अलग से भी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी किए जाएंगे। इसी तरह कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन व्यवसायिक उड़ानों को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। वहीं स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। वह अपने-अपने राज्य के हिसाब से इसे लेकर फैसला कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी।