हत्यारोपी पति की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार । दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित व उसकी हत्या करने के आरोपी पति की जमानत याचिका तृतीय एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चोहान ने बताया कि 10 मार्च 2020 को आरापी पति व ससुरालियों । पर दहेज की खातिर एक महिला की हत्या करने का आरोप लगाया था। चमोली के गांव कलसी निवासी शिकायतकर्ता शिवचंद्र ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2018 उसकी पुत्री शर्मीला की शादी आरापी अजय पुत्र साधुराम निवासी शिवमन्दिर निकट जटवाडा रे थाना ज्वालापुर के साथ की। शादी में काफी दान दहेज व दो लाख रुपये नगद दिए थे, पुत्री शर्मीला के पति अजय व उसके ससुरालीजन पर कम दहेज लाने के ताने देकर प्रताडित व मारपीट करने का आरोप लगाया था। 10 मार्च 2020 की दोपहर ढाई बजे ससुराल पक्ष की ओर से पुत्री की संदिग्धावस्था की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पीड़ित परिजन चमौली से अस्पताल पहुंचे थे। तब तक पुत्री शर्मिला मृत्यु हो चुकी थी। पीडित पक्ष ने मृतका के गले पर दबाव के निशान देखे थे। आरोप लगाया था कि ससुरालीजन ने दहेज की खातिर पुत्री को पंखे से लटका कर उसकी हत्या कर दी हे। ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी पति अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने आरोपी अजय की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
