जिला प्रशासन ने बताया कोविड से मृत्यु पर मुआवजे की खबर को भ्रामक
हरिद्वार।
जिलाािकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि सोशल मीडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को चार लाख रूपए की सहायता उपलब करायी जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एमएचए पत्र संख्या 32—7/2014एनडीएम—दिनांक 8 अप्रैल 2015 का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2015—20 तक की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (स्टेट डिजाजस्टर रेस्पोन्स फंड एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (नेशनल डिजाजस्टर रेस्पोन्स फंड एनडीआरएफ) से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है। केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या 3३ दिनांक 15 अपैल 2021 में मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ‘‘राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबन्धन विभाग ने खण्डन किया है।
