उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए जारी की अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस जारी
उत्तराखंड में पर्यटकों के आने जाने को लेकर राज्य सरकार ने एक बार फिर नियमो में बड़ा बदलाव किया है ।इस बार राज्य सरकार ने पर्यटकों को बड़ी राहत दी है,अब बिना कोरोना जांच कराए बिना ही पर्यटक जितने चाहें उतने दिनों के लिए घूमने आ सकते है अब उन्हें बार्डर पर कोरोना की 96 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं दिखानी होगी। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए होटल में दो रात स्टे की अनिवार्य शर्त को भी हटा दिया गया है।मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से मंगलवार को यह आदेश किए गए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के बाद अब राज्य में पर्यटक बेरोकटोक आ सकेंगे और उन्हें राज्य में आने पर क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा,हालांकि पर्यटकों को स्मार्टसिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा ।ये नए नियम आज से पूरे राज्य में लागू हो रहे हैं।इससे राज्य में पर्यटक गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है। 

आपको बता दें कि अनलॉक 4 के पूर्व नियमानुसार उत्तराखंड राज्य में आने जाने के लिए पर्यटकों को आईसीएमआर की मान्यता प्राप्त लैब से ही आरपीसीआर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट,एंटीजन रैपिड टेस्ट करवाने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी गयी थी साथ ही होटलों और होम स्टे में कम से कम दो दिनों की बुकिंग करवाना भी अनिवार्य था इन सभी पूर्व के नियमो को प्रभाव से खत्म कर दिया है।अब पर्यटको को होटलों होम स्टे में ठहरने के लिए होटलों होम स्टे इत्यादि के प्रोटोकॉल का ही पालन करना होगा।
