किसी भी बेटी ने पेंशन धारक माता या पिता के जीवित रहते हुए तलाक की याचिका दायर की हो तो भी पेंशन लेने की हकदार होगी
कार्मिक ,लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा किसी बेटी का अंतिम रूप से तलाक भी ना हुआ हो लेकिन उससे अपने पेंशन धारक माता या पिता के जीवित रहते हुए ही तलाक की याचिका दायर की हो तो भी पारिवारिक पेंशन लेने की हकदार होगी। पेंशन सुधारों के बारे में डॉ जितेंद्र सिंह ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया ।
डॉ सिंह ने कहा कि नए सर्कुलर से ना केवल पेंशन लेने वालों का जीवन आसान होगा बल्कि समाज में तलाकशुदा बेटियों का सम्मान और समान अधिकार सुनिश्चित होगा।
डॉ सिंह ने कहा किसी भी दिव्यांग बालक यह उसके भाई-बहन को दिव्यांग प्रमाण पत्र पेंशन धारक माता पिता के निधन के बाद जारी होने पर भी परिवारिक पेंशन दिए जाने का आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन दिव्यांगता माता पिता के निधन से पहले होनी चाहिए ।
दिव्यांग पेंशन धारकों का जीवन आसान बनाने के लिए सहायक का परिवार भत्ता प्रति महीने साड़े चार हजार से बढ़ाकर ₹6700 कर दिया है।


